गैस निर्णय

एनईएलपी के तहत उत्पादित पेट्रोलियम गैस के व्यावसायिक इस्तेमाल संबधी अधिकार प्राप्त मंत्री समूह का निर्णय

अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की 27 अक्तूबर को हुई बैठक में एनईएलपी के तहत उत्पादित पेट्रोलियम गैस के व्यावसायिक इस्तेमाल संबंधी मसलों पर निर्णय लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णय इस प्रकार हैं-

क- आरजीपीपीएल की वर्तमान वास्तविक ज़रूरत के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया कि केजी डी-6 से 5.67 एमएमएससीएमडी की आपूर्ति आरजीपीपीएल को कंपनी आधार पर की जानी चाहिए। बाद में होने वाली आरजीपीपीएल की किसी ज़रूरत पर बाद में विचार किया जाएगा।

ख- केजी डी-6 से संबंधित गैस आधारित सभी मौजूदा बिजली संयत्रों को कंपनी आधारित गैस आपूर्ति केजी डी-6 से की जानी चाहिए ताकि आंध्र प्रदेश के भीतर संयंत्रों को 75 प्रतिशत पीएलफ पर और राज्य से बाहर के संयंत्रों को 70 प्रतिशत पीएलएफ पर संचालित किया जा सके।

ग- एपीएमपीएमटी की 2.71 एमएमएससीएमडी गैस देश के उत्तरी भाग में एनटीपीसी के संयंत्र से इसके कैवास और गांधार बिजली संयंत्रों में भेजनी चाहिए तथा अतिरिक्त केजी डी-6 की 2.71 एमएमएससीएमडी गैस कंपनी आधार पर देश के उत्तरी भाग में एनटीपीसी के संयंत्रों में भेजनी चाहिए।

घ- केजी डी-6 गैस की आपूर्ति कंपनी आधार पर 2009-10 में चालू बिजली संयंत्रों को की जानी चाहिए।

च- गैस आधारित सभी मौजूदा बिजली संयंत्रों और इस वर्ष चालू संयंत्र अपनी पीएलएफ बढाने के लिए कमी के आधार पर अधिकतम 12 एमएमएससीएमडी गैस ले सकते हैं।

छ- गैस आधारित मौजूदा इस्पात संयंत्रों अर्थात एस्सार स्टील- हजीरा, इस्पात इंडस्ट्रीज- डोल्वी और विक्रम इस्पात- सालव को कमी की पूर्ति के लिए केजी डी-6 से 1.918 एमएमएससीएमडी गैस की आपूर्ति की जानी चाहिए।

ज- पेट्रोकैमिकल्स संयंत्रों को अपनी फीडस्टॉक जरूरत को पूरा करने के लिए कंपनी आधार पर केजी डी-6 से 1.918 एमएमएससीएमडी गैस की आपूर्ति की जानी चाहिए।

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